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वीर सावरकर पर टिप्पणी करना राहुल को पड़ा भारी, कोर्ट ने भेजा 10 जनवरी को पेश होने का नोटिस

नफरत फैलाने का इरादा'

वीर सावरकर पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के मामले में तलब किया है।

राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 को अदालत में पेश होने को कहा गया है। इस दौरान राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे।

‘नफरत फैलाने का इरादा’

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत तलब किया है। अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” और “पेंशनभोगी” कहा था। नृपेंद्र पांडे ने कहा था कि यह बयान समाज में नफरत फैलाने के इरादे से दिया गया था। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के बीच पहले से तैयार पर्चे भी बांटे गए, जो विपक्ष की योजनाबद्ध हरकत को दर्शाता है।

क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने नवंबर 2022 में महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान में दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। सावरकर ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर कहा था कि वह उनके गुलाम बने रहना चाहते हैं। डर के कारण सावरकर ने माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दिए और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को धोखा दिया।

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