Budget 2025: सीनियर सिटीजंस को सीतारमण से मिलेगी खुशखबरी, बेसिक टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ सकती है
यूनियन बजट 2025 सीनियर सिटीजंस के लिए कई खुशियां लाएगा। सरकार बुजुर्गों को टैक्स सहित रुपये-पैसे के मामले में कई राहत दे सकती है। वित्तमंत्री इसका ऐलान यूनियन बजट 2025 में करेंगी।
वह 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। सरकार ने सीनियर सिटीजंस को इनकम टैक्स के मामले में कई राहत दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते इनफ्लेशन खासकर फूड इनफ्लेशन को देखते हुए ये राहत नाकाफी हैं।
सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी
वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman अगले महीने की 1 तारीख को पेश होने वाले बजट (Union Budget 2025) में सीनियर सिटीजंस के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ा सकती हैं। अभी इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी ऐसे सीनियर सिटीजंस के लिए है, जिनकी उम्र 60 साल और इससे ज्यादा है। दूसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं। दोनों कैटेगरी के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में से किसी एक का इस्तेमाल करने की आजादी है।
ओल्ड रीजीम में सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स
अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है तो इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक है तो 3 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक की इनकम पर सीनियर सिटीजन को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। यह टैक्स 5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर लगता है। इतना ही नहीं 20 फीसदी टैक्स में अतिरिक्त 10,000 रुपये जोड़ने के बाद कुल टैक्स लायबिलिटी तय होती है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उस पर 30 फीसदी टैक्स लागू होता है। यह टैक्स 10,00,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर लगता है। इसमें अतिरिक्त 1,10,000 रुपये जोड़ने के बाद टैक्स लायबिलिटी बनती है।
ओल्ड रीजीम में सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स
इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सुपर सीनियर सिटीजन को सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। 5 लाख से ज्यादा और 10,00,000 रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। यह टैक्स 5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर लगता है। 10,00,000 रुपये से ज्यादा इनकम वाले टैक्सपेयर पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इसके अलावा 1,00,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगता है। 30 फीसदी टैक्स 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर लगता है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बड़े ऐलान
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 5,00,000 रुपये कर देनी चाहिए। सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए इसे बढ़ाकर सालाना 10,00,000 रुपये कर देनी चाहिए। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। बुजुर्गों का खर्च अपनी पेंशन और जीवन भर की सेविंग्स के पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट इनकम से चलता है। इसलिए उन पर इनकम टैक्स का बोझ कम करना जरूरी है।